मध्य प्रदेश सरकार की ‘लव जिहाद’ रोकने की मुहिम को तगड़ा झटका लगा है। एमपी हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक करार देते हुए इच्छा से अंतरजातीय विवाह करने वाले व्यस्क नागरिकों पर इस धारा के तहत मुक़दमा नहीं चलाने का आदेश दिया है।