केंद्र सरकार ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में कहा कि अमेरिका स्थित माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर इंक, भारत के संविधान के आर्टिक 19 के तहत सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों और संस्थाओं को ही भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, विदेशियों को नहीं।
'फ्रीडम ऑफ स्पीच' विदेशियों को नहीं हासिल सुरक्षा
- क़ानून
- |
- 29 Mar, 2025
ट्विटर ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि किसी ट्वीट विशेष के लिए अकाउंट हटाने का केंद्र का निर्देश आईटी एक्ट की धारा 69 ए के खिलाफ है, साथ ही आर्टिकल 14 में निहित समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है।
