केंद्र सरकार ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में कहा कि अमेरिका स्थित माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर इंक, भारत के संविधान के आर्टिक 19 के तहत सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों और संस्थाओं को ही भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, विदेशियों को नहीं।