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सिद्धारमैया को झटकाः गवर्नर के जांच आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका खारिज

कर्नाटक में कांग्रेस का संकट मंगलवार को बढ़ गया। मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले में राज्यपाल तवरचंद गहलोत की जांच आदेश के खिलाफ याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 

सीएम सिद्धारमैया को मैसूरु शहर के प्रमुख स्थान पर अपनी पत्नी को 14 साइटें आवंटित करने के लिए MUDA में कथित अनियमितताओं के लिए जांच का सामना करना पड़ रहा है।

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यह फैसला मंगलवार दोपहर को जस्टिस एम नागाप्रसन्ना ने सुनाया। यह फैसला 19 अगस्त को हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आया है। उस समय हाईकोर्ट ने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को राज्यपाल द्वारा दी गई मुकदमा चलाने की मंजूरी के संबंध में किसी भी आगे की कार्रवाई को स्थगित करने का निर्देश दिया था।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने "अपने दिमाग का भरपूर उपयोग किया" और आदेश (अभियोजन की मंजूरी) देना "राज्यपाल के कार्यों में कोई दोष नहीं है। बताए गए तथ्यों की जांच की जरूरत है। याचिका खारिज की जाती है।'' इसके बाद अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की अपने आदेश पर दो सप्ताह के लिए रोक लगाने की याचिका भी खारिज कर दी। जज ने कहा कि वह अपने ही आदेश पर रोक नहीं लगा सकते।

उच्च न्यायालय के फैसले का मतलब है कि निचली अदालत अब मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकती है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना और सिद्धारमैया पर दबाव बढ़ाना शामिल होगा।


मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है, "मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं।अंत में सच्चाई की जीत होगी।'' उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ''बदले की राजनीति'' की आलोचना की। सीएम ने कहा- "मुझे अदालत पर भरोसा है। हमारी पार्टी के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता और कांग्रेस नेतृत्व मेरे साथ खड़े रहे हैं और मुझे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। भाजपा और जेडीएस ने मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है क्योंकि मैं गरीबों और सामाजिक न्याय का समर्थक हूं।"

हाल ही में, राज्यपाल गहलोत ने एक शिकायत सामने आने के बाद गुरुवार को राज्य सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें दावा किया गया था कि कथित तौर पर सिद्धारमैया के मौखिक निर्देशों के बाद, MUDA ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कई परियोजनाएं शुरू कीं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि MUDA ने वरुणा और श्रीरंगपट्टनम निर्वाचन क्षेत्रों में ₹387 करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू किया, जिनमें से दोनों का प्रतिनिधित्व खुद सीएम करते हैं।

राज्य के कई मंत्रियों और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत के फैसले पर आपत्ति जताई थी और 'राजभवन चलो' विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। कांग्रेस पार्टी ने गहलोत पर पक्षपात का आरोप लगाया और दावा किया कि जबकि कई अन्य मामले उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वह उन पर कार्रवाई करने में धीमे हैं। गहलोत को भाजपा का एजेंट भी बताया गया।

क्या है MUDA भूमि घोटाला

  • सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के रूप में सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूरु में 14 प्रीमियम साइटों का आवंटन गैरकानूनी था और इससे राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
  • विचाराधीन भूमि केसारे गांव में स्थित 3.16 एकड़ का पार्सल है। मूल रूप से किसी अन्य पार्टी के स्वामित्व में, इसे 2005 में सिद्धारमैया के बहनोई, मल्लिकार्जुन स्वामी देवराज को हस्तांतरित कर दिया गया था।
  • कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन ने सरकारी अधिकारियों की सहायता से जाली दस्तावेजों का उपयोग करके 2004 में अवैध रूप से जमीन हासिल कर ली, हालांकि इसे उनके पास होने के रूप में 1998 में दर्ज किया गया था।
  •  2014 में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के कार्यकाल के दौरान, उनकी पत्नी पार्वती ने MUDA की 50:50 योजना के तहत इस भूमि के मुआवजे के लिए आवेदन किया था, जो अविकसित अधिग्रहित भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि देती है। 
  • कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सामाजिक कार्यकर्ताओं टीजे अब्राहम, प्रदीप कुमार और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं के आधार पर लोकायुक्त द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इन लोगों का संबंध भाजपा से बताया जाता है। थावरचंद गहलोत राज्यपाल बनने से पहले खुद भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में थे। उन पर भाजपा का एजेंट बनकर काम करने का आरोप कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं और कई संगठनों ने लगाया है।

सिद्धारमैया का पक्ष क्या है?

सीएम सिद्धारमैया ने दावा किया कि जिस जमीन के लिए उनकी पत्नी को मुआवजा मिला, वह 1998 में उनके भाई मल्लिकार्जुन से गिफ्ट में मिली थी। हालांकि, कार्यकर्ता कृष्णा ने तर्क दिया कि मल्लिकार्जुन ने 2004 में गैरकानूनी तरीके से जमीन हासिल की थी और सरकार और राजस्व अधिकारियों की सहायता से इसे जाली दस्तावेजों के साथ पंजीकृत किया था।

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सिद्धारमैया ने इन आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें 'राजनीति से प्रेरित' बताया और कहा कि उनकी पत्नी को भाजपा के शासन के दौरान मुआवजा दिया गया था, उन्होंने कहा कि यह उनका हक था। उन्होंने कहा, ''वे (भाजपा) ही हैं जिन्होंने साइट दी, अब अगर वे इसे अवैध कहते हैं। किसी को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए?” 

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क़मर वहीद नक़वी
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