जम्मू-कश्मीर के शोपियाँ में 18 जुलाई को विवादास्पद मुठभेड़ में तीन युवकों को मार गिराने को लेकर की गई सेना की जांच में पता चला है कि जवानों द्वारा सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (अफ़स्पा) के तहत मिली शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत और सेना प्रमुख की ओर से बनाए गए नियमों का भी उल्लंघन किया है।