जम्मू-कश्मीर के शोपियाँ में 18 जुलाई को विवादास्पद मुठभेड़ में तीन युवकों को मार गिराने को लेकर की गई सेना की जांच में पता चला है कि जवानों द्वारा सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (अफ़स्पा) के तहत मिली शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत और सेना प्रमुख की ओर से बनाए गए नियमों का भी उल्लंघन किया है।
शोपियां मुठभेड़: सेना ने जवानों को दोषी पाया, अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश
- जम्मू-कश्मीर
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- 18 Sep, 2020
18 जुलाई को तीन युवकों के मारे जाने के बाद इस कार्रवाई में शामिल जवानों ने कहा था कि ये आतंकवादी थे और इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया था।

18 जुलाई को तीन युवकों के मारे जाने के बाद इस कार्रवाई में शामिल जवानों ने कहा था कि ये आतंकवादी थे और इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया था। लेकिन इस मुठभेड़ पर विवाद तब शुरू हो गया था जब तीनों युवकों के परिजनों और ग्रामीणों ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया था।