किसी बैंक के बंद होने, उसमें घपला होने या उसके कामकाज पर रोक लगाए जाने पर जमाकर्ताओं को पाँच लाख रुपए तक की रकम 90 दिनों के अंदर मिल जाएगी।
बैंक बंद होने पर जमाकर्ताओं को पाँच लाख तक 90 दिनों में वापस
- अर्थतंत्र
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- 28 Jul, 2021
किसी बैंक के बंद होने, उसमें घपला होने या उसके कामकाज पर रोक लगाए जाने पर जमाकर्ताओं को पाँच लाख रुपए तक की रकम 90 दिनों के अंदर मिल जाएगी।

केंद्र सरकार ने इसके लिए डिपोजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका एलान करते हुए कहा कि 98.3 प्रतिशत जमाकर्ता इस संशोधन अधिनियम में आ जाएंगे।