वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में आयकर में बड़ी छूट की घोषणा की है। अपना रिकॉर्ड लगातार 8वाँ केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इसके अलावा वेतनभोगियों को 75000 रुपये तक की आय पर अलग से छूट मिलेगी।
वेतनभोगियों को 75 हजार रुपए तक की यह छूट अतिरिक्त स्टैडर्ड डिडक्शन के रूप में मिलेगी। यानी अगर किसी का वेतन सालाना 12.75 लाख रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।
नई कर व्यवस्था कुछ इस प्रकार होगी
- 4 लाख रुपये तक - 0% कर
- 4-8 लाख रुपये - 5% कर
- 8-12 लाख रुपये - 10% कर
- 12-16 लाख रुपये - 15% कर
- 16-20 लाख रुपये - 20% कर
- 20-24 लाख रुपये - 25% कर
- 24 लाख रुपये से अधिक - 30% कर
नये टैक्स स्लैब के अनुसार भले ही 4-8 लाख रुपये पर 5 फीसदी और 8-12 लाख रुपये पर 10 फ़ीसदी के टैक्स स्लैब हैं, लेकिन इतने की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो सवाल है कि टैक्स स्लैब है तो कर क्यों नहीं देना होगा?
दरअसल, नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट 87ए के तहत दी गई है। यानी 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी।
पिछले बजट में ऐसा था कर स्लैब
- 3,00,000 रुपय तक आय- शून्य
- 3,00,001 - 7,00,000- 5 फीसदी
- 7,00,001 - 10,00,000- 10 फीसदी
- 10,00,001 - 12,00,000- 15 फीसदी
- 12,00,001 - 15,00,000- 20 फीसदी
- 15,00,000 से ऊपर- 30 फीसदी
तब 3 लाख से 7 लाख रुपये की आय पर धारा 87A के तहत आयकर पर 100% तक की छूट दी गई थी। इसके अलावा 75 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। यानी 2024-25 के केंद्रीय बजट के अनुसार, प्रति वर्ष 7.75 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले पक कोई टैक्स नहीं देना था।
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