सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मामले में मंगलवार को फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए उन्हें अपना बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक़्त दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि यह समय अवधि 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगी। टेलीकॉम कंपनियों पर 1.6 लाख करोड़ रुपये बकाया है।