सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मामले में मंगलवार को फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए उन्हें अपना बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक़्त दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि यह समय अवधि 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगी। टेलीकॉम कंपनियों पर 1.6 लाख करोड़ रुपये बकाया है।
एजीआर: टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, बकाया चुकाने के लिए मिला 10 साल का वक़्त
- अर्थतंत्र
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- 1 Sep, 2020
अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए उन्हें अपना बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक़्त दिया है।

अदालत ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर के कुल बकाये का 10 फ़ीसदी 31 मार्च, 2021 तक चुकाना होगा जबकि बचा हुआ पैसा हर साल 7 फ़रवरी को एक किश्त के रूप में देना होगा।