संसद में मंगलवार को पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) के विवरण के अनुसार, यह विधेयक पहले परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होने के बाद लागू होगा। एनडीटीवी ने इस संबंध में विशेष रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए कहा है कि उसने इस विधेयक की कॉपी देखी है। जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है। 27 साल पहले भी इतना ही रिजर्वेशन देने के लिए बिल लाया गया था। लेकिन तब से यह आगे नहीं बढ़ पा रहा था।