संसद में मंगलवार को पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) के विवरण के अनुसार, यह विधेयक पहले परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होने के बाद लागू होगा। एनडीटीवी ने इस संबंध में विशेष रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए कहा है कि उसने इस विधेयक की कॉपी देखी है। जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है। 27 साल पहले भी इतना ही रिजर्वेशन देने के लिए बिल लाया गया था। लेकिन तब से यह आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
महिला आरक्षण विधेयकः 2029 से पहले महिला कोटा लागू हो पाना मुश्किल
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- 29 Mar, 2025
मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक पर मुहर लगा दी है। मंगलवार को इसे संसद में फिर से पेश किया गया, इसके बावजूद इस विधेयक के नियमों को 2029 के चुनाव तक ही लागू किया जा सकेगा। इसलिए 2024 में जो लोग तमाम मंसूबा पाले बैठे हैं, उन्हें निराशा हो सकती है। एनडीटीवी ने नए विधेयक की कॉपी को देखा है और इस आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
