दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव के 'शरबत जिहाद' बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। रामदेव ने यह विवादास्पद टिप्पणी हमदर्द कंपनी के लोकप्रिय पेय रूह अफजा के खिलाफ की थी, जिसे कोर्ट ने 'अक्षम्य' और 'न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला' करार दिया। यह मामला उस समय सामने आया जब रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत के प्रचार के दौरान रूह अफजा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इसकी बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में होता है। हालांकि रामदेव ने अपने वीडियो बयान को कोर्ट की फटकार के बाद वापस ले लिया।
'शरबत जिहाद' पर हाईकोर्ट ने रामदेव को लताड़ा, कहा- यह अक्षम्य है
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- 22 Apr, 2025
दिल्ली हाईकोर्ट ने रूह अफजा को निशाना बनाकर की गई बाबा रामदेव की 'शरबत जिहाद' संबंधी टिप्पणी की तीखी आलोचना की और इसे 'अस्वीकार्य' तथा 'अंतरात्मा को झकझोरने वाला' बताया।
