देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिया वक़्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिज़वी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने क़ुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। अदालत ने रिज़वी पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क़ुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, 50 हज़ार का जुर्माना
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- 12 Apr, 2021
देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिया वक़्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिज़वी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने क़ुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी।
रिज़वी ने याचिका में कहा था कि क़ुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जिनसे इंसान को दूसरों से अलग होने की शिक्षा मिलती है और ये आयतें हिंसा को बढ़ावा देती हैं।