इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस आदेश में यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था 'राम भरोसे' वाली टिप्पणी की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार से कहा था कि चार महीने में राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाएँ सुधरनी चाहिए। यूपी में मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पताल बेड जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से कोरोना मरीज़ों की मौत की शिकायतों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया था।
यूपी में स्वास्थ्य 'राम भरोसे' वाले हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
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- 21 May, 2021
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस आदेश में यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था 'राम भरोसे' टिप्पणी की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि चार महीने में यूपी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएँ सुधरनी चाहिए।

'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस विनीत सरन और बीआर गवई की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज कहा कि उच्च न्यायालयों को ऐसे आदेश पारित करने चाहिए जिन्हें लागू करना संभव हो। हालाँकि इसने उच्च न्यायालय की 'राम भरोसे' वाली टिप्पणी को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया कि इस तरह की टिप्पणियों को सलाह के रूप में माना जाना चाहिए।