सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवाओं से जुड़े अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने इसका संकेत दिया था। तब अदालत ने कहा था कि वह दिल्ली सरकार की याचिका को पाँच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने को इच्छुक है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का अध्यादेश 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा
- देश
- |
- 20 Jul, 2023
क्या केंद्र सरकार अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली सरकार से सेवाएँ छीन सकती है? जानिए, अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

दिल्ली सरकार ने 19 मई को घोषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसने याचिका में तत्काल अंतरिम रोक की प्रार्थना करते हुए कहा था कि यह निर्वाचित सरकार को उसकी सिविल सेवा पर नियंत्रण से पूरी तरह से अलग कर देता है।