पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को डब्ल्यूएफ़आई के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को राहत दी है और उन्हें रेगुलर जमानत दे दी। बृजभूषण के साथ ही सह-आरोपी विनोद तोमर को भी जमानत दे दी गई है। दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत बांड भरने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें कड़ी शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई 2023 को होगी।