पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को डब्ल्यूएफ़आई के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को राहत दी है और उन्हें रेगुलर जमानत दे दी। बृजभूषण के साथ ही सह-आरोपी विनोद तोमर को भी जमानत दे दी गई है। दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत बांड भरने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें कड़ी शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई 2023 को होगी।
पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण को जमानत
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- 20 Jul, 2023
महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को आख़िर किस आधार पर राहत मिली? जानिए, अदालत ने क्या कहा।

इससे पहले यौन शोषण का आरोप झेल रहे बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी। अप्रैल महीने में छह महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई थीं।