सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को एक अहम टिप्पणी में कहा कि मीडिया के एक सेक्शन की ख़बरों में सांप्रदायिक टोन दिखती है और इससे देश का नाम ख़राब हो सकता है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। याचिका में कहा गया था कि तबलीग़ी जमात के लोगों को कोरोना फैलाने को लेकर बदनाम किया गया।
‘कुछ ख़बरों में सांप्रदायिक टोन, इससे देश का नाम ख़राब होगा’
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- 2 Sep, 2021
सोशल मीडिया से लेकर कुछ वेब पोर्टल्स और ख़बरिया चैनलों में दिखाई जा रही ख़बरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि इनमें सांप्रदायिक टोन दिखती है।

याचिका में मांग की गई थी कि तबलीग़ी जमात को लेकर चलाई गई ख़बरों को सांप्रदायिक ढंग से दिखाने वालों पर कार्रवाई की जाए। याचिका जमीयत-उलेमा-ए-हिंद और पीस पार्टी की ओर से दायर की गई थी।
बता दें कि तबलीग़ी ज़मात के दिल्ली स्थित मरकज़ में हुए सम्मेलन और उसके बाद कोरोना के फैलने से जुड़ी ख़बरें कुछ टीवी चैनलों और अखबारों में चलाई गई थीं।