सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को एक अहम टिप्पणी में कहा कि मीडिया के एक सेक्शन की ख़बरों में सांप्रदायिक टोन दिखती है और इससे देश का नाम ख़राब हो सकता है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। याचिका में कहा गया था कि तबलीग़ी जमात के लोगों को कोरोना फैलाने को लेकर बदनाम किया गया।