बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गुजरात सरकार को झटका दिया है। इसने कहा है कि उसके द्वारा की गई राज्य सरकार की आलोचना वाली टिप्पणी नहीं हटेगी। बिलकिस बानो केस के दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को लेकर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की थी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पिछली कुछ टिप्पणियाँ हटाने की मांग वाली याचिका दायर की थी। इसे अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया।
बिलकिस केस में SC से गुजरात को झटका, आलोचना वाली टिप्पणी नहीं हटेगी
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- 26 Sep, 2024
बिलकिस बानो केस के दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को लेकर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की थी। इसी में से कुछ टिप्पणियां हटाने के लिए गुजरात ने याचिका दायर की थी।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, 'समीक्षा याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है या समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए।'