आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ़्तार पत्रकार अर्णब गोस्वामी को बुधवार रात को जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब को कल दिन में रिहा करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अर्णब को जमानत के लिए 50 हज़ार रुपये का पर्सनल बांड भरना होगा। अदालत ने कहा था कि मुंबई पुलिस को इस आदेश को सुनिश्चित कराना होगा कि अर्णब गोस्वामी को रिहा कर दिया जाए। अदालत ने इस मामले में दो अन्य अभियुक्तों फिरोज़ शेख और नितीश शारदा को भी रिहा करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर रात जेल से रिहा हुए अर्णब
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- 11 Nov, 2020
आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ़्तार पत्रकार अर्णब गोस्वामी को बुधवार रात को जेल से रिहा कर दिया गया।
