समय पर फीस जमा न करने के कारण सीट गंवाने वाले दलित छात्र को दाखिला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आसाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईआईटी धनबाद को उस दलित छात्र को प्रवेश देने का आदेश दिया।
समय पर फीस न चुकाने वाले दलित छात्र को दाखिला दे आईआईटी धनबाद: SC
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- 30 Oct, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईटी धनबाद को अतुल कुमार को प्रवेश देने का निर्देश दिया।

18 वर्षीय अतुल कुमार ने अपने आखिरी प्रयास में प्रतिष्ठित जेईई परीक्षा पास की और उन्हें आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सीट आवंटित की गई। हालांकि, वह 24 जून की समय सीमा तक आवश्यक शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ थे। अतुल के पिता 450 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। छात्र के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके पिता प्रतिदिन 450 रुपये कमाते हैं। उन्होंने कहा, '17500 रुपये का इंतजाम करना बड़ी बात है। उन्होंने ग्रामीणों से पैसे जुटाए।'