सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत मलयालम न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर रही थी। इसने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मलयालम न्यूज चैनल 'मीडिया वन' के प्रसारण पर केंद्र के फ़ैसले को बरकरार रखा था।
राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हक नहीं छीन सकते, स्वतंत्र मीडिया ज़रूरी: SC
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- 5 Apr, 2023
क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर किसी को उसके अधिकार से वंचित किया जा सकता है और क्या सरकार की आलोचना 'देश विरोध' है? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यों की चैनल द्वारा आलोचना को राष्ट्र-विरोधी या सत्ता-विरोधी नहीं माना जा सकता है और एक जीवंत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस ज़रूरी है।