सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित किया है। इसने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित भाजपा उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ़ कहा कि पहले के परिणाम के अनुसार आप उम्मीदवार को 12 वोट मिले, 8 वोट जिन्हें गलत तरीके से अवैध माना गया था, वे वैध रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित हो गए। 8 वोट जोड़ने पर उनके वोटों की संख्या 20 हो जाएगी। इसने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार को 16 वोट ही मिले।
SC ने आप उम्मीदवार को चंडीगढ़ मेयर घोषित किया; बीजेपी को झटका
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- 20 Feb, 2024
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है। जानिए, आख़िर क्यों आप के तीन पार्षदों को शामिल करने के बाद भी बीजेपी का उम्मीदवार मेयर नहीं बना।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह साफ़ है कि पीठासीन अधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए 8 मतपत्रों को विकृत करने का जानबूझकर प्रयास किया है ताकि बीजेपी उम्मीदवार को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जा सके। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, 'कल पीठासीन अधिकारी ने इस न्यायालय के समक्ष एक गंभीर बयान दिया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 8 मतपत्र विकृत हो गए थे। यह साफ़ है कि कोई भी मतपत्र विकृत नहीं हुआ है।'