केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट से आख़िरकार जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि कप्पन को 3 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में ले जाया जाए और ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए। उन्हें यूपी पुलिस ने 2020 में गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक उनकी जमानत याचिकाएँ कई आधार पर लगातार खारिज की जाती रही हैं। कप्पन पर हाथरस बलात्कार मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है।