केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट से आख़िरकार जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि कप्पन को 3 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में ले जाया जाए और ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए। उन्हें यूपी पुलिस ने 2020 में गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक उनकी जमानत याचिकाएँ कई आधार पर लगातार खारिज की जाती रही हैं। कप्पन पर हाथरस बलात्कार मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है।
कप्पन को आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
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- 9 Sep, 2022
जिन मलयालम पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने क़रीब दो साल से जेल में बंद रखा है उनको आख़िरकार अब राहत मिल गई है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उन्हें अगले 6 सप्ताह के लिए दिल्ली में रहने के लिए कहा और उसके बाद उन्हें इस शर्त पर केरल वापस जाने की अनुमति दी कि वह हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने जैसी शर्तें पूरी करेंगे। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने की।