सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि राजद्रोह की सीमा तय की जाए। आंध्र प्रदेश के दो टीवी चैनलों पर राजद्रोह का मामला लगाए जाने के बाद इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी कर कहा कि इन चैनलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा, इसकी सीमा तय करो
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- 31 Jun, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि राजद्रोह की सीमा तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब यह है कि बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है।

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, 'इन दो टेलीविज़न चैनलों पर राजद्रोह का मामला लगाया जाना उनकी आवाज को दबाना है, इसके साथ ही हमें राजद्रोह की सीमा तय करनी चाहिए।'
सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब यह है कि बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है। राजद्रोह उन्हीं मामलों में लगाया जाना चाहिए जो वाकई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक तरीके से की गई कोशिश हो।