सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि असहमति को कुचलने के लिए आतंकनिरोधी क़ानूनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि राजद्रोह की सीमा तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब यह है कि बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि सरकार से अलग राय प्रकट करना राजद्रोह नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने फ़ारूक़ अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया है।