सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि सरकार से अलग राय प्रकट करना राजद्रोह नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने फ़ारूक़ अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया है।