श्रद्धा वाकर हत्याकांड मामले में भले ही पुलिस पूछताछ के आधार पर आरोपी आफताब पूनावाला गिरफ़्तार हो गया, कथित तौर पर हत्या की बात कबूल की, अपराध की जगह बताई और यहाँ तक कि शव के कुछ टुकड़े भी बरामद हुए हैं, लेकिन क्या ये तथ्य कोर्ट में किसी भी तरह से हत्या में आफ़ताब के हाथ होने को साबित कर पाएँगे? पुलिस के सामने दिए गए बयान को अदालत में सबूत नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर आरोपी आफताब मजिस्ट्रेट के सामने हत्या की बात कबूल करने से इनकार करता है तब क्या होगा? यदि वह कह दे, जैसा कि पहले वह पुलिस से कह भी चुका था, कि श्रद्धा 22 मई को ही लड़ाई के बाद घर छोड़कर चली गई थी तो ऐसे में क्या आफताब के ख़िलाफ़ कोई सबूत है?