श्रद्धा वाकर हत्याकांड मामले में भले ही पुलिस पूछताछ के आधार पर आरोपी आफताब पूनावाला गिरफ़्तार हो गया, कथित तौर पर हत्या की बात कबूल की, अपराध की जगह बताई और यहाँ तक कि शव के कुछ टुकड़े भी बरामद हुए हैं, लेकिन क्या ये तथ्य कोर्ट में किसी भी तरह से हत्या में आफ़ताब के हाथ होने को साबित कर पाएँगे? पुलिस के सामने दिए गए बयान को अदालत में सबूत नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर आरोपी आफताब मजिस्ट्रेट के सामने हत्या की बात कबूल करने से इनकार करता है तब क्या होगा? यदि वह कह दे, जैसा कि पहले वह पुलिस से कह भी चुका था, कि श्रद्धा 22 मई को ही लड़ाई के बाद घर छोड़कर चली गई थी तो ऐसे में क्या आफताब के ख़िलाफ़ कोई सबूत है?
श्रद्धा मर्डर केस: आफताब के ख़िलाफ़ सबूत कैसे जुटाएगी पुलिस?
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- 18 Nov, 2022
जिस आफ़ताब ने श्रद्धा वालकर की हत्या की और क़रीब 35 टुकड़े कर उन्हें 18 दिन तक फेंकता रहा, उसके ख़िलाफ़ क्या सबूत हैं? ऐसे में क्या अदालत में उसके ख़िलाफ़ दोष साबित हो पाएगा?

हत्या के मामले में अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं वे पुलिस के सामने आफताब द्वारा कबूल की गई कहानी ही है। कथित तौर पर उसके बताए अनुसार ही शव के क़रीब 13 टुकड़े बरामद किए गए हैं, वो भी सिर्फ़ हड्डियाँ बची हैं।