सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तटरक्षक बल में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाए। महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मांग करने वाली भारतीय तटरक्षक बल की एक महिला अधिकारी की याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की।
तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन दे केंद्र: SC
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- 26 Feb, 2024
स्थायी कमीशन को लेकर एक महिला तटरक्षक अधिकारी की याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जानिए, इसने क्यों कहा कि यदि केंद्र क़दम नहीं उठाता है तो अदालत उठाएगी।

इसने कहा कि महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता है और अगर केंद्र मौजूदा मानदंडों पर कार्रवाई नहीं करता है तो न्यायपालिका एक महिला तटरक्षक अधिकारी की स्थायी आयोग की याचिका पर कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा, 'महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता है।' उन्होंने कहा कि अगर तटरक्षक बल अपने बोर्ड में संरचनात्मक बदलाव नहीं करता है, तो हम ऐसा करेंगे।