कांवड़ यात्रा मार्ग के भोजनालयों या रेहड़ियों पर अब मालिकों का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग के भोजनालय को लेकर जारी निर्देशों पर रोक लगा दी है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के इन निर्देशों में कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे।
योगी सरकार को SC से झटका, कांवड़ यात्रा मार्ग दुकान वाले आदेश पर रोक
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- 22 Jul, 2024
यूपी में योगी सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग भोजनालय वाले विवादास्पद आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दिया है। जानिए, यूपी के साथ ही उत्तराखंड को लेकर अदालत ने क्या कहा।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सरकार के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने हालांकि साफ़ किया कि भोजनालयों को परोसा जा रहा भोजन प्रदर्शित करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इन निर्देशों को धार्मिक भेदभाव का कारण बताते हुए चुनौती दी थी और ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकारियों के अधिकार के स्रोत पर सवाल उठाया था।