ईडी अब सीधे पीएमएएल के तहत आरोपी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी करने के इसके अधिकार में कटौती कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक विशेष अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने के बाद ही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अदालत ने साफ़ साफ़ कह दिया है कि ईडी को यदि पीएमएलए के तहत गिरफ़्तारी करनी हो तो उसे विशेष अदालत से संपर्क करना होगा और उसको बताना होगा कि वह आरोपी को हिरासत में लेना चाहती है। यानी ईडी को गिरफ़्तारी से पहले अदालत की मंजूरी लेनी होगी।