ईडी अब सीधे पीएमएएल के तहत आरोपी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी करने के इसके अधिकार में कटौती कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक विशेष अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने के बाद ही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अदालत ने साफ़ साफ़ कह दिया है कि ईडी को यदि पीएमएलए के तहत गिरफ़्तारी करनी हो तो उसे विशेष अदालत से संपर्क करना होगा और उसको बताना होगा कि वह आरोपी को हिरासत में लेना चाहती है। यानी ईडी को गिरफ़्तारी से पहले अदालत की मंजूरी लेनी होगी।
ईडी पीएमएलए के तहत आरोपियों को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
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- 16 May, 2024
क्या ईडी अब पहले की तरह धड़ाधड़ गिरफ्तारी नहीं कर सकती है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने आख़िर एजेंसी के गिरफ़्तारी के अधिकार में क्या कटौती की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध का संज्ञान लेने के बाद ईडी और उसके अधिकारी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए धारा 19 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं। पीएमएलए की धारा 19 ईडी अधिकारियों को किसी व्यक्ति को कब्जे में मौजूद सामग्री और इस विश्वास के आधार पर गिरफ्तार करने की अनुमति देती है कि वह व्यक्ति दोषी है।