सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके चुनावी भाषणों पर कार्रवाई की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल का यह दावा कि अगर लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो उन्हें "वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। लोगों का इंडिया गठबंधन को वोट "सिस्टम के चेहरे पर तमाचा" होगा। ईडी ने इस बयान के आधार पर केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने कहा-