पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। वह क़रीब 30 साल से सलाखों के पीछे है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल, राज्य मंत्रिमंडल की रिहाई की सिफारिश को ऐसे नहीं लटकाए रह सकते हैं। इस फ़ैसले से मामले के अन्य छह दोषियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उन दोषियों में नलिनी श्रीहरन और उसके पति मुरुगन शामिल हैं।
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की 31 साल बाद अब रिहाई
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- 18 May, 2022
राजीव गांधी हत्याकांड में दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत क्यों दी? जानिए उस पर क्या था आरोप और क्यों दी गई रिहाई।
