सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। इन दोषियों में नलिनी श्रीहरन, श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन शामिल हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को रिहा करने के अपने फ़ैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट बदल पाएगा? जानिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने क्या रखी है दलील।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक नलिनी से प्रियंका गांधी ने 2008 में जेल में मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नलिनी व अन्य को रिहा करने के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है। नलिनी की सजा को लेकर सोनिया, प्रियंका और राहुल के क्या विचार थे, जानिए।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली में एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। पढ़िए, कैसे बुनी गई राजीव गांधी की हत्या की साजिश।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को आख़िर किन परिस्थितियों में रिहा करने का आदेश दिया गया? क्या राजनीतिक रूप से ऐसी स्थिति पैदा की गई? जानिए कांग्रेस का आरोप।
राजीव गांधी की आज पुण्य तिथि है। एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या क्यों की और इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया? श्रीलंका मामलों के विशेषज्ञ एम. आर. नारायण स्वामी ने इस पर रोशनी डालते हुए अंग्रेजी अख़बार 'द हिन्दू' में एक लेख लिखा था। प्रस्तुत है इसका हिंदी अनुवाद।