केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्या मामले में नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को रिहा करने के 11 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है। इसने उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की है। केंद्र ने कहा है कि मामले में अहम पक्ष होने के बावजूद उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना दोषियों को छूट देने का आदेश पारित किया गया।
राजीव गांधी हत्या: दोषियों की रिहाई को केंद्र ने दी चुनौती
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- 17 Nov, 2022
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को रिहा करने के अपने फ़ैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट बदल पाएगा? जानिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने क्या रखी है दलील।

सरकार ने कुछ खामियाँ भी गिनाई हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इसने कथित प्रक्रियात्मक चूक को भी उजागर किया, जिसमें कहा गया है कि छूट की मांग करने वाले दोषियों ने औपचारिक रूप से केंद्र को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया। इसने कहा है कि इस वजह से 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का साफ़ तौर पर उल्लंघन हुआ है'।