सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। इन दोषियों में नलिनी श्रीहरन, श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से इन्हें रिहा किए जाने की सिफारिश की थी।