सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65 प्रतिशत कोटा ख़त्म कर दिया गया था। बिहार सरकार ने आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के सरकार के फ़ैसले को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।