देह व्यापार करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इसने एक अहम आदेश में पुलिस से कहा है कि देह व्यापार क़ानूनन वैध है और उसे अपने मन से देह व्यापार करने वालों के ख़िलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि उनके मामलों में दखल नहीं दिया जाना चाहिए और उनको परेशान करना बंद होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि देह व्यापार एक पेशा है और ऐसा करने वाले क़ानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं।
देह व्यापार क़ानूनन वैध, पुलिस उन्हें परेशान न करे: सुप्रीम कोर्ट
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- 26 May, 2022
देह व्यापार करने वालों के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश क्यों जारी किया है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस कर्मियों को क्या कहा है।

कोर्ट ने 19 मई को आदेश दिया है कि देह व्यापार करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, दंडित नहीं किया जाना चाहिए, या वेश्यालय में छापेमारी में उनका उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि स्वैच्छिक देह व्यापार अवैध नहीं है और केवल वेश्यालय चलाना ग़ैर-क़ानूनी है।