देह व्यापार करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इसने एक अहम आदेश में पुलिस से कहा है कि देह व्यापार क़ानूनन वैध है और उसे अपने मन से देह व्यापार करने वालों के ख़िलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि उनके मामलों में दखल नहीं दिया जाना चाहिए और उनको परेशान करना बंद होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि देह व्यापार एक पेशा है और ऐसा करने वाले क़ानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं।