सुप्रीम कोर्ट ने जजों से कहा है कि वे ऐसी टिप्पणियाँ न करें जो आपके सांप्रदायिक या लैंगिक पूर्वाग्रह को उजागर करें। इसने कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को 'पाकिस्तान' कहना देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। सीजेआई ने बुधवार को यह टिप्पणी की। अदालत ने इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक हाई कोर्ट के जज द्वारा की गई टिप्पणियों पर सुनवाई की।
SC ने जज से कहा- 'भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते'
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- 25 Sep, 2024
कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह पश्चिम बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहते हुए दिखाई दे रहे थे। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा की गई टिप्पणियों के वीडियो क्लिप का स्वत: संज्ञान लिया था। बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे। बेंच ने 20 सितंबर को मामले का स्वत: संज्ञान लिया और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी। बुधवार को पीठ ने उस रिपोर्ट को देखा जिसमें कहा गया था कि न्यायाधीश ने 21 सितंबर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, '21 सितंबर, 2024 को खुली अदालत की कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा मांगी गई माफी को ध्यान में रखते हुए, हम इसे न्याय और संस्था की गरिमा के हित में मानते हैं कि इन कार्यवाहियों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।'