आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के लिए अधिकतम आय की सीमा को 8 लाख रुपये कैसे तय किया गया है? आलोचक यह सवाल लगातार उठाते रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार से यह पूछ लिया है। शीर्ष अदालत ने पूछा कि आख़िर ईडब्ल्यूएस के लिए आय की सीमा तय करने के लिए केंद्र ने कौन सा तरीक़ा अपनाया या कौन से आँकड़े इस्तेमाल किये?
SC ने केंद्र से पूछा- ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आय 8 लाख रुपये कैसे तय की?
- देश
- |
- 28 Dec, 2021
क़ानूनी पचड़े में फँसने के बाद से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एनईईटी-पीजी के बाद काउंसलिंग क्यों अटकी पड़ी है? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आय सीमा पर सवाल क्यों किया?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाओं में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए एनईईटी-पीजी में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इसी को लेकर अदालत में सुनवाई हो रही थी।