सीबीआई ने बुधवार को ऑक्सफैम इंडिया और अन्य के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की है। इन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए का उल्लंघन किया है। कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि इस मामले में शिकायत की गयी थी।
ग़रीबी-अमीरी के आँकड़े जारी करने वाले ऑक्सफैम पर सीबीआई की FIR क्यों?
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- 19 Apr, 2023
हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत के 1% अमीरों के पास 40% संपत्ति है। इसी ऑक्सफैम इंडिया के ख़िलाफ़ सीबीआई ने कार्रवाई की है। जानें क्या है आरोप।

शिकायत में कहा गया है कि ऑक्सफैम इंडिया को सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए एफसीआरए पंजीकरण मिला है, लेकिन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर को उसके सहयोगियों या कर्मचारियों के माध्यम से कमीशन- पेशेवर या तकनीकी सेवाओं - के रूप में भुगतान किया जाता है। आरोप लगाया गया है कि यह घोषित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। यह एफसीआरए 2010 की धारा 8 और 12(4) का उल्लंघन है।