बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने देश को कितना बड़ा नुक़सान पहुँचाया, यह आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से तो साफ़ हो ही गया, इसके साथ यह भी साफ़ हो गया कि इस मामले में उनके ख़िलाफ़ पुलिस ने कार्रवाई ठीक से नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा किया है।
नूपुर शर्मा को छूने की भी पुलिस को हिम्मत नहीं, दूसरे तुरंत गिरफ़्तार: सुप्रीम कोर्ट
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- 1 Jul, 2022
पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार क्यों नहीं कर पाई, जबकि दूसरे मामलों में जल्दबाजी की गई? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का जवाब क्या पुलिस के पास है?

इस मामले में सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया है? मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा, 'जब आप (नूपुर) दूसरों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब यह आपके ख़िलाफ़ होता है तो किसी ने भी आपको छूने की हिम्मत नहीं की।'