केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में NEET-UG 2024 को दोबारा आयोजित करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से नीट-यूजी 2024 प्रश्नों का प्रयास करने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवार "गंभीर रूप से खतरे में" पड़ जाएंगे।