केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में NEET-UG 2024 को दोबारा आयोजित करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से नीट-यूजी 2024 प्रश्नों का प्रयास करने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवार "गंभीर रूप से खतरे में" पड़ जाएंगे।
NEET-UG 2024: केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा- रीटेस्ट की जरूरत नहीं
- देश
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- 29 Mar, 2025
नीट यूजी 2024 को लेकर लग रहे तमाम आरोपों और छात्रों के देशव्यापी प्रदर्शनों के बावजूद केंद्र सरकार इस बात पर अभी भी अड़ी हुई है कि दोबारा परीक्षा नही होना चाहिए। जबकि नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा होना चाहिए। सरकार ने नीट पीजी परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है। नीट पीजी परीक्षा 11 अगस्त को होगी।
