सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी याचिकाओं पर अपना विस्तृत फैसला जारी किया। अदालत ने परीक्षा लेने वाली केंद्रीय एजेंसी एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को लताड़ लगाई और कमियां दूर करने को कहा। अदालत ने यह भी कहा कि एनटीए पेपर लीक कुछ शहरों तक सीमित रहा, यह व्यवस्थित नाकामी नहीं है, इसलिए उसने रीटेस्ट का आदेश नहीं दिया।