सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 2 अगस्त को कहा कि एनटीए को NEET-UG 2024 परीक्षा कराने में कमियों से बचना चाहिए। उसने कहा कि एक राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की ''उलझन'' छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है। पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा में अन्य अनियमितताओं पर बढ़ते विवाद के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट 2024 एनईईटी-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द नहीं करने के कारणों पर अपना विस्तृत फैसला शुक्रवार को सुनाया।