गृह मंत्रालय ने देश के अग्रणी थिंक-टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर विदेशी फंडिंग क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए की गई है। विदेशों से चंदा हासिल करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस का होना ज़रूरी होता है।