शिवसेना में अयोग्यता का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे की अयोग्यता वाली याचिका पर उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को नोटिस दिया है। इनके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को भी नोटिस दिया गया है। स्पीकर ने उद्धव खेमे के विधायकों की अयोग्यता की अपील को खारिज कर दिया था। शिवसेना के मुख्य सचेतक भरतशेत गोगावले द्वारा दायर एक याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।
शिंदे खेमे की अयोग्यता याचिका पर स्पीकर, उद्धव सेना विधायकों को नोटिस
- महाराष्ट्र
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- 17 Jan, 2024
क्या अब उद्धव ठाकरे खेमे के शिवसेना विधायकों पर अयोग्यता का ख़तरा मंडरा रहा है? जानिए, बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा क्यों नोटिस जारी किया गया।

शिंदे खेमे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में यह याचिका तब दायर की जब हफ्ते भर पहले विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे खेमे को बड़ा झटका दिया। उन्होंने शिंदे खेमे के साथ ही उद्धव खेमे के विधायकों की अयोग्यता की याचिका को खारिज कर दिया। अध्यक्ष ने कहा था, 'मेरा मानना है कि 21 जून, 2022 को जब प्रतिद्वंद्वी गुट उभरा तो शिंदे गुट ही असली राजनीतिक पार्टी थी। प्रतिद्वंद्वी गुट के उभरने के बाद से सुनील प्रभु पार्टी के सचेतक नहीं रहे। भरत गोगावले को वैध रूप से सचेतक नियुक्त किया गया। एकनाथ शिंदे को वैध रूप से शिवसेना राजनीतिक दल का नेता नियुक्त किया गया।'