सुप्रीम कोर्ट ने नासिक नगर निगम द्वारा हजरत सातपीर सैयद बाबा दरगाह को ढहाने के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से यह स्पष्ट करने को कहा है कि दरगाह की ओर से दायर याचिका को 10 दिनों तक सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया। यह मामला नासिक के काठे गल्ली क्षेत्र में स्थित एक दशकों पुरानी दरगाह के विध्वंस से जुड़ा है, जिसे नगर निगम ने अवैध निर्माण करार दिया था। हालांकि अदालत में यह सब कार्रवाई चल रही थी और हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा था तो इसी दौरान दरगाह को बुलडोजर से गिरा दिया गया।
नासिक दरगाह पर बुलडोज़र, सुनवाई तुरंत न होने पर बाम्बे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का सवाल
- महाराष्ट्र
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- 19 Apr, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने नासिक में हजरत सातपीर सैयद बाबा दरगाह को गिराने पर अंतरिम रोक लगा दी है और इससे जुड़ी याचिका को सूचीबद्ध न करने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को है।
