सुप्रीम कोर्ट ने नासिक नगर निगम द्वारा हजरत सातपीर सैयद बाबा दरगाह को ढहाने के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से यह स्पष्ट करने को कहा है कि दरगाह की ओर से दायर याचिका को 10 दिनों तक सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया। यह मामला नासिक के काठे गल्ली क्षेत्र में स्थित एक दशकों पुरानी दरगाह के विध्वंस से जुड़ा है, जिसे नगर निगम ने अवैध निर्माण करार दिया था। हालांकि अदालत में यह सब कार्रवाई चल रही थी और हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा था तो इसी दौरान दरगाह को बुलडोजर से गिरा दिया गया।