सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की ताज़ा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। उन्हें पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 में बदलाव से पहले से ही यानी एक साल से ज़्यादा समय से हिरासत में रखा गया है। पहले नज़रबंदी में रखा गया था लेकिन बाद में सख़्त क़ानून जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत हिरासत में रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- महबूबा को हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है
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- 29 Sep, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।

इल्तिजा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जम्मू- कश्मीर प्रशासन से पूछा कि महबूबा को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है? कोर्ट ने पूछा कि क्या उनकी हिरासत एक साल से आगे बढ़ाई जा सकती है? कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अपने रुख की जानकारी देने के लिए कहा है। अब अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।