सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की ताज़ा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। उन्हें पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 में बदलाव से पहले से ही यानी एक साल से ज़्यादा समय से हिरासत में रखा गया है। पहले नज़रबंदी में रखा गया था लेकिन बाद में सख़्त क़ानून जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत हिरासत में रखा गया है।