सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की हिरासत तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। इनके साथ कई और नेताओं की हिरासत भी तीन महीने के लिए बढ़ाई गई है। वह पिछले नौ महीने से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती पर पब्लिक सेफ़्टी एक्ट यानी पीएसए लगाया गया है। यह क़ानून उनके अलावा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ़्रेंस के दो अन्य नेताओं पर भी लगाया गया है।