26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह अपनी याचिका को वापस ले ले। दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर कर किसान ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि परेड होने से गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में अड़चन आएगी और इससे दुनिया भर में देश की छवि ख़राब होगी।
ट्रैक्टर परेड पर पुलिस फ़ैसला ले, हम दख़ल नहीं देंगे: कोर्ट
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- 20 Jan, 2021
अदालत ने कहा है कि पुलिस को ही इस बारे में फ़ैसला करना होगा कि परेड की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इस बारे में फ़ैसला लेने का पूरा अधिकार है और अदालत इस मामले में दख़ल नहीं दे सकती।

अदालत ने कहा है कि पुलिस को ही इस बारे में फ़ैसला करना होगा कि परेड की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इस बारे में फ़ैसला लेने का पूरा अधिकार है और वह इस मामले में दख़ल नहीं दे सकती।
सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास क़ानून के तहत पूरी ताक़त है। बेंच ने अटार्नी जनरल से कहा कि हम आपको बता चुके हैं कि पुलिस को ही इस बारे में फ़ैसला लेना होगा और हम कोई आदेश पास नहीं करेंगे।