पंजाब में 24 घंटे के अंदर पीट-पीट कर मार डाले जाने की दो वारदातों के बीच झारखंड विधानसभा ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। इसमें मॉब लिंचिंग के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रावधान है।