पंजाब में 24 घंटे के अंदर पीट-पीट कर मार डाले जाने की दो वारदातों के बीच झारखंड विधानसभा ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। इसमें मॉब लिंचिंग के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रावधान है।
झारखंड एंटी- लिंचिंग विधेयक में उम्र क़ैद का प्रावधान
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- 22 Dec, 2021
झारखंड मॉब लिंचिंग विधेयक में क्या प्रावधान है, क्या यह पीट पीट कर मार डालने की वारदातों को रोक पाएगा?

झारखंड (मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग की रोकथाम) विधेयक, 2021 में कहा गया है,
धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, यौन अभिविन्यास के आधार पर हिंसा के कृत्य या मौत का कारण या सहायता या हिंसा का कृत्य करने का प्रयास करना, चाहे प्राकृतिक या नियोजित हो, राजनीतिक संबद्धता, या किसी अन्य आधार पर, वह लिंचिग कहा जाएगा।"
विधेयक में एक आईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसे नोडल अधिकारी कहा जाएगा, जिसका कर्तव्य लिंचिंग की घटनाओं को रोकना होगा।