हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो होली की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई कर सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के  फैसले पर देशभर में बहस शुरू हो गई है। इस फैसले को समझने की बहुत जरूरत है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में किन तथ्यों को आधार बनाकर मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज की और सरकार के स्टैंड को सही ठहराया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई मंजूर की तो वो किन तथ्यों पर गौर करेगा।



चुनौती की वजहें


कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को इन खास वजहों से चुनौती मिल रही है -


1.हिजाब पर बहस को व्यक्तिगत पसंद की बजाय धार्मिक आजादी से जोड़ना।


2. कॉलेजों में हिजाब पहनने से रोकने वाले कर्नाटक सरकार के आदेश में कमियां (जिसे खुद अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई के दौरान स्वीकार किया था)।


3. अंतरात्मा की आजादी को धार्मिक आजादी से अलग करना।