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नूंह में चल रहे सरकारी बुल्डोजर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक 

सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह में हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बुलडोजर से हिंसा के कथित आरोपियों की दुकानें, घरों आदि को तोड़ा जा रहा था।
सरकार का कहना था कि ये अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाई हुई थी।। इस मामले में सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए, प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाई है। 
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया है। नूंह के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं। 
सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में नूंह हिंसा मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि अबतक तक कितने ढांचे गिराए गए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से सारी जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से एजी बलदेव महाजन मौजूद रहे। 
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पीड़ितों की ओर से पेश हुए वकील मोहम्मद अरशद ने कहा कि जस्टिस गुरुमीत सिंह संधावालिया की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगले आदेश तक विध्वंस पर रोक लगा दी है। 
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37 जगहों पर चल चुका है बुलडोजर

इससे पहले नूंह में इस "अवैध अतिक्रमण" का विध्वंस रविवार को चौथे दिन भी जारी रहा था। स्थानीय  निवासियों ने आरोप लगाया था कि तोड़फोड़ से पहले उन्हें प्रशासन द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। समाचार चैनल आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नूंह में अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटाए गए हैं। 
नूंह में अब तक 162 स्थाई और 591 अस्थाई  निर्माण गिराए जा चुके हैं। नूंह के पुन्हाना, पिंगनवा, नगीना, टौरू और फिरोजपुर झिरका में प्रशासन की अलग-अलग टीमों ने अर्धसैनिक बल और  पुलिस के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया है।  

नूंह में अब शांति की हो रही है पहल सांप्रदायिक हिंस का आग में जलने के बाद नूंह में शांंति और भाईचारे के लिए प्रयास तेजी से हो रहा है। नूंह के निवासी आपस में बैठ कर शांति के लिए पहल कर रहे हैं। 
रविवार को भी दोनों ही समुदाय के बीच कई जगहों पर शांति के लिए बैठकें हुई हैं। इसमें कहा गया है कि लोग आपसी मनमुटाव को दूर करें और आपस में बैठकर इसका समाधान निकालें। आरोपियों को पुलिस के हवाले करें और भविष्य में भाईचारा कायम रहे। 

लोगों ने कहा है कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन निर्दोष लोगों को सजा नहीं मिले इसका भी ख्याल रखा जाए। 
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नूंह में कर्फ्यू में ढील बढ़ाई गई

नूंह में हिंसा के बाद सोमवार से कर्फ्यू में ढील बढ़ने लगी है। सोमवार को जिला प्रशासन ने कार्यालय ऑफिस, बैंक-एटीएम खुलने की छूट दे दी है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि  बैंक और एटीएम सुबह 11 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे।
कर्फ्यू में छूट का समय अब सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी कार्यालय या बैंक-एटीएम जाने के लिए लोग पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं।
दूसरी ओर नूंह में अभी 8 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। वहीं इससे सटे जिवे पलवल में 7 अगस्त की रात 12 बजे तक
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क़मर वहीद नक़वी
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